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आधार नंबर के साथ पैन कैसे लिंक करें

भारत सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने को अनिवार्य बनाने के लिए अपने 2017 के बजट में एक कानून पेश किया। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है। इस लेख में पैन नंबर को आपके आधार नंबर से जोड़ने के भिन्न-भिन्न तरीकों को जानिये ।
आधार के साथ पैन लिंक करें
एक बहुत ही महत्वपूर फैसले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया, जिसमें पैन को आधार से जोड़ने की अनुमति दी गई थी। शीर्ष अदालत ने आधार की संवैधानिक वैधता से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान निर्णय लिया था।

शीर्ष अदालत ने आयकर रिटर्न दाखिल करने, नए पैन के लिए आवेदन करने और केंद्र और राज्य सरकारों से दी जाने वाली सब्सिडी और सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए आधार संख्या को अनिवार्य कर दिया।

पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक करने के लिए ऑनलाइन तरीके

इस वर्ष 30 जून को कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया था। यदि पैन कार्ड धारक तय समय सीमा के अंदर आधार के साथ अपने पैन को लिंक करने में विफल होता है, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। एक बार जब आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, तो आप उन वित्तीय लेनदेन को निष्पादित करने में सक्षम नहीं होंगे जहां पैन अनिवार्य है।

अपने पैन को अपने आधार नंबर से जोड़ने के विभिन्न तरीके यहां दिए गए हैं। इसमें आपके आधार नंबर को पैन से लिंक करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके शामिल हैं।

1. आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पहले से पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए:

यदि आपका आयकर रिटर्न आपके या आपके कर सलाहकार द्वारा पहले ही दाखिल किया जा रहा है, तो शायद आपका आधार पहले से ही पैन से जुड़ा हुआ है। चूंकि आपने पिछले मूल्यांकन वर्षों के लिए अपने आयकर रिटर्न दाखिल करते समय अपने आधार को पहले ही उद्धृत किया है, इसलिए आयकर विभाग इसे डिफ़ॉल्ट रूप से लिंक करता है क्योंकि उनके पास आपके पैन और आधार दोनों का विवरण है।

  • यह जांचने के लिए कि क्या आपका आधार आपके पैन से जुड़ा हुआ है, आयकर ई-फाइलिंग की वेबसाइट http://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं।
  • पैन (यूजर आईडी), पासवर्ड और अपनी जन्मतिथि का उपयोग कर वेबसाइट पर लॉग इन करें।
  • जैसे ही आप अपना account खोलते हैं, ‘प्रोफ़ाइल सेटिंग’ टैब पर क्लिक करें और अंतिम विकल्प ‘लिंक आधार’ चुनें।
  • अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं की , “आपका पैन पहले से ही आधार संख्या XXXX1234 से जुड़ा हुआ है “।
  • यदि आपका आधार अभी तक आपके पैन से जुड़ा नहीं है, तो एक फॉर्म खुलेगा जहां आप अपने पैन रिकॉर्ड के अनुसार नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे क्रेडेंशियल दर्ज कर सकते हैं। अब अपना आधार नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद सबमिट करें।
  • Submit करने के बाद, एक Success Message आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख जाएगा।

Neha Rai

नेहा राय TechBlogHindi.com की संस्थापक - संपादक हैं। वह एक टेक कंटेंट स्पेशलिस्ट, और प्रो कंटेंट मार्केटर हैं। जब अपने वर्कस्टेशन पर नहीं होती है , तो वह अपने फोन पर Tech News & Google को लास्ट तक स्क्रॉल करते हुए पायी जा सकती है।

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