PF क्या होता है? दो या दो से अधिक PF अकॉउंट को मर्ज कैसे करें?
नमस्कार दोस्तों कई बार जॉब बदलने के कारण लोगो के पास हर कंपनी के अलग अलग कई सारे PF अकॉउंट हो जाते हैं जिससे वह उन्हें सही से कंटिन्यू नहीं कर पाते और आगे जा कर अकॉउंट परेशानी खड़ी कर देते हैं और इससे कोई फायदा भी नहीं होता। तो चलिए आज के आर्टिकल में हम आपको PF फण्ड के बारें में बताने वाले हैं की PF फण्ड क्या होता है और अगर किसी का 2 से ज्यादा PF अकॉउंट है तो उसे एक साथ कैसे मर्ज करें।
PF फण्ड क्या होता है?
PF का पूर्ण नाम प्रोविडेंट फण्ड हैं और इसको EPF के नाम से भी जाना जाता है ( Employee Provident Fund) यह सरकार द्वारा चलाए जाने वाला एक ऐसा फायदेमंद फण्ड प्लान है जो रिटायरमेंट के बाद मिलता हैं इसमें एम्प्लोये और एम्प्लायर दोनों ही सैलरी से एक निर्धारित अमाउंट हर महीने PF अकाउंट में जमा करते है। यह एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है जो प्राइवेट तथा सरकारी दोनों ही कंपनी के कार्यकर्ताओ के लिए होता है ताकि भविष्य में एम्प्लोयी के काम आ सके। इस फण्ड की देखभाल EPFO यानि Employee Provident Fund Organization द्वारा की जाती है। अगर किसी कंपनी में 20 या 20 से अधिक कर्मचारी काम करते है तो उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन EPFO में होना अनिवार्य हैं। इन पैसो को आप जरुरत पड़ने पर कुछ एडवांस पैसे भी निकल सकते हैं इसके लिए आप एडवांस PF क्लेम ऑनलाइन जमा कर सकते हैं अब आप सोच रहे हँगे की EPFO क्या होता है तो चलिए अब हम EPFO के बारे में जानेंगे ।
EPFO क्या है?
यह एक ऐसी संस्था है जहा सभी कंपनी के कर्मचारीयो के pf खातों की देखभाल की जाती हैं इसके लिए EPFO ने देश भर के सभी राज्यों में पीएफ कार्यालय बना रखे हैं और राज्य के अंतर्गत जितने भी रेजिस्टर्ड ऑफिस होते है वह इन्ही ऑफिस में अपना फण्ड जमा करते हैं और जिनका रजिस्टर्ड नहीं है वह यहाँ से पंजीकरण भी कर सकते हैं और सभी PF ऑफिस का हेड ऑफिस दिल्ली में स्थित है। दिल्ली हेड ऑफिस से ही सारे नए नियम कानून आदि सभी राज्य कार्यालयों तक पहुंचाए जाते हैं।
PF कितना प्रतिशत कटता हैं और इसके क्या फायदे होते हैं?
कर्मचारी के मूल वेतन+ महंगाई भत्ता का 12% PF कटता हैं और 12% ही कंपनी द्वारा कर्मचारी के PF अकाउंट में जमा किया जाता हैं परन्तु कंपनी द्वारा जमा किया गया 12% में से 8.33% पेंशन कंट्रीब्यूशन में और 3.67% PF कंट्रीब्यूशन में जमा होता हैं जबकि एम्प्लोयी का 12% उसके PF कंट्रीब्यूशन में जमा होता हैं। इस तरह से कंपनी द्वारा 12% और एम्प्लोये द्वारा 12% यानि पूरा मिला कर 24 % मूल PF खाते में जमा होता हैं। मतलब बिना कुछ किये दुगना इन्वेस्टमेंट हो जाता हैं। यदि किसी कर्मचारी ने 10 साल से पहले नौकरी छोड़ दी तो वह PF के साथ साथ अपना पेंशन राशि भी निकल सकता हैं और अगर किसी ने 10 साल तक काम किया और PF भरा तो रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन पाने के योग्य बन जाता हैं यह तक की उसे 58 साल की उम्र के बाद EPFO की तरफ से हर महीने पेंशन के रूप में कुछ पैसे मिलते हैं। EPFO द्वारा PF खातों पर अधिकतम ब्याज दर दिया जाता है जो देश का कोई भी बैंक नहीं देता है।
एक PF अकाउंट होने के क्या फायदे हैं ?
अगर आपके पास 1 से अधिक PF अकॉउंट है तो उसे 1 में मर्ज करें इससे आपको कई फायदे होंगे जैसे आपको PF क्लेम करते समय बार बार अलग अलग कंपनी और EPFO के चक्कर नहीं काटने पड़ेगे और एक एक ही अकाउंट होने से सरे पैसे एक जगह ही जमा रहेंगे जिससे आपको एक अच्छा इंटरेस्ट मिलता हैं। भारत सरकार के नियम के अनुसार एक व्यक्ति का एक ही PF अकाउंट होना चाहिए।
दो EPF खातों को एक में बदलने के लिए किन नियमो का पालन करे ?
- व्यक्ति को KYC देना होगा जिसमे जरुरी दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक खाता, आधार कार्ड आदि का वेरिफिकेशन जरुरी हैं।
- जिस खाते में आपकी सैलरी आती है उसकी संपूर्ण जानकारी जमा करनी होती है.
- आवेदन करने के लिए व्यक्ति के पास UAN होना चाहिए और यह आपके मौजूद EPF खाते से लिंक होना चाहिए।
- EPF खाते को मर्ज से पहले UAAN को एक्टिव करने के बाद ३ दिन का इंतज़ार करना अनिवार्य हैं।
दो या दो से अधिक PF अकॉउंट को मर्ज कैसे करें?
दो या दो से अधिक PF अकॉउंट को मर्ज करने के लिए आपकप PF अकाउंट का UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) पता होना चाहिए साथ ही साथ UAN नंबर एक्टिवटे भी होना चाइये और आपका UAN अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिये। UAN नंबर से आप आपने सभी आने वाले PF खातों को एक खाते में जोड़ने की अनुमति देता हैं। इससे आप अपने कहते की ट्रेक्किंग बहुत आसानी से कर सकते है।
निचे दिए गए विकल्प के अनुसार आप अपना PF अकाउंट मर्ज कर सकते हैं :-
- सबसे पहले आप EPFO की वेबसाइट पर जाए या दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप सीधा साइट पर जा सकते हैं।
- उसके बाद अपने EPF UAN में जा कर लॉगिन कर ले।
- फिर आपको ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन देखने को मिलेंगे उसमे से One EPF Account पर क्लिक करें
- फिर आपके सामने एक विंडो खुलेगी उसमे प्रीवियस एम्प्लायर पर क्लिक करें और फिर Get MID बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको मेंबर आईडी नाम के बॉक्स पर क्लिक करके अपने पुराने PF अकाउंट की मेंबर ईद या UAN नंबर डाले और फिर Get Details के बटन को दबाए।
- अब आपके सामने आपके पुराने अकाउंट की सारी डिटेल आ जाएगी।
- उसके बाद उसमे दिए गए Get OTP पर क्लिक करे।
- इसके बाद आपके नंबर पर एक OTP नंबर आएगा उसे लिख कर submit बटन पर क्लिक करें।
- अब प्रक्रिया समाप्त हो गई है और आपकी रिक्वेस्ट EPFO को भेज दी गई है और आगे की करवाई EPFO खुद करता हैं। इस तरह आप अपने अलग अलग अकाउंट को एक कर सकते हो।